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पंजाब

पंजाब में कोविड पॉजि़टिविटी 2 प्रतिशत तक घटने के चलते बंदिशों में दी छूट, मुख्यमंत्री ने 50 प्रतिशत सामथ्र्य के साथ रैस्टोरैंट, सिनेमा, जिम आदि खोलने का किया ऐलान

June 16, 2021 08:20 AM
शादी/संस्कार के मौके पर 50 व्यक्तियों तक एकत्र होने की दी आज्ञा, बार/क्लब/अहाते अभी बंद ही रहेंगे
रात का कफ्र्यू रात आठ बजे से सुबह पाँच बजे तक लागू रहेगा, सप्ताहांत कफ्र्यू शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह पाँच तक लगेगा

सिटी दर्पण ब्युरो, पंजाब, 15 जून: राज्य में कोविड पॉजि़टिविटी दर 2 प्रतिशत तक गिरने के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गुरूवार को बंदिशों में छूट देने का ऐलान करते हुए रैस्टोरैंट और अन्य खान-पान से जुड़े स्थानों के साथ कल से 50 प्रतिशत सामथ्र्य के साथ सिनेमा और जिम खोलने का फ़ैसला किया। उन्होंने विवाह और संस्कार समेत व्यक्तियों के एकत्र होने की संख्या बढ़ाते हुए 50 तक करने की आज्ञा दी।

नई हिदायतें 25 जून तक लागू रहेंगी और उसके बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी। राज्य भर में रात का कफ्र्यू रात आठ बजे से सुबह के पाँच बजे तक और साप्ताहांत कफ्र्यू शनिवार को रात आठ बजे से सोमवार सुबह पाँच बजे तक लागू रहेगा, जबकि छूट वाली गतिविधियों समेत ज़रूरी वस्तुओं की गतिविधियों को कफ्र्यू की बन्दिशों से छूट रहेगी।
उच्च स्तरीय वर्चुअल कोविड समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने होटलों समेत सभी रैस्टोरैंट, कैफे, कॉफी शौप्स, फास्ट फूड आऊटलैट, ढाबे, सिनेमा, जिम 50 प्रतिशत सामथ्र्य के साथ खुल सकेंगे, बशर्ते इनके कामगारों को वैक्सीन का कम-से-कम एक टीका लगा हो। ए.सी. बसें 50 प्रतिशत सामथ्र्य के साथ चलाई जा सकती हैं।
बार, पब और अहाते अभी बंद रहेंगे। सभी शैक्षिक संस्थाएं जैसे कि स्कूल, कॉलेज भी अभी बंद ही रहेंगे।
जि़ला अथॉरिटी को स्थानीय स्थितियों के अनुसार ग़ैर-ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें रविवार समेत खोलने संबंधी समय निर्धारित करने के लिए कहा गया है, जब कि यह यकीनी बनाया जाए कि भीड़ इक_ी न हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जि़ला अथॉरिटी सामाजिक/फिजि़कल दूरी, मास्क पहनने आदि सम्बन्धी केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड एहतियातों की सख़्ती से पालना को यकीनी बनाएं। 
यह ऐलान मुख्य सचिव विनी महाजन द्वारा पंजाब में सक्रमण के वृद्धि की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज जज बिज़नेस स्कूल की 14 जून की रिपोर्ट का हवाला देने के साथ ही किए गए। मीटिंग में बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार सभी जि़लों में नए मामलों की संख्या घटती जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘14 जून 2021 तक रोज़ाना की विकास दर का अनुमानित रुझान -9.2 है। रिपोर्ट के अनुसार एक हफ्ते के अंदर नए केस आधे हो जाएंगे, इस धारणा के अधीन विकास दर स्थिर है। 14 जून 2021 तक पंजाब के लिए अनुमानित प्रजनन संख्या आरटी 0.69 है, जोकि एक से भी नीचे है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। नए रिपोर्ट किए गए कोविड-19 केस 28 जून 2021 तक कम होकर 210 प्रतिदिन ऊपर आने की संभावना है।’’
विनी महाजन ने आगे कहा कि हालाँकि मामलों की संख्या कम है, परन्तु इस बात के संकेत मिले हैं कि फाजि़ल्का, जालंधर और शहीद भगत सिंह नगर में इसके उलट मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 28 जून तक होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 21 होगी।
राज्य में दूसरी लहर का शिखर 8 मई को देखने को मिला था, जब 9100 केस आए थे, जोकि 14 जून तक कम होकर 629 रह गए।
कफ्र्यू में छूट संबंधी विवरण देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बाद में बताया कि नीचे लिखीं गतिविधियां/संस्थान कोविड पाबंदियों से मुक्त रहेंगे, बशर्ते कि कोविड प्रोटोकॉल की सख़्ती से पालना की जाए।
अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी संस्थान जोकि सभी दवाएँ और मैडीकल उपकरणों के उत्पादन और सप्लाई से सम्बन्धित हों। इनमें उत्पादन और वितरण इकाईयाँ जैसे कि डिस्पैंसरियां, कैमिस्ट और फार्मेसी (जन औषधि केंद्र समेत), लैबोरेट्रियां, फार्मास्यूटीकल अनुसंधान लैबोरेट्रियां, क्लीनिक, नर्सिंग होम और एंबुलेंस आदि शामिल होंगे। इन संस्थानों के समूह कर्मचारियों को पहचान पत्र पेश करने के उपरांत आने-जाने की आज्ञा होगी।
ज़रूरी वस्तुएँ जैसे कि दूध, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों जैसे कि ब्रैड, अंडे, मीट आदि और सब्जियाँ, फलों से सम्बन्धित दुकानों।
औद्योगिक सामान जैसे कि कच्चा माल बेचने वाली दुकानें/संस्थान, बिचौलियों के अलावा आयात और निर्यात की गतिविधियों में शामिल दुकानें/संस्थान।
मछली पालन से सम्बन्धित गतिविधियां/संस्थान जैसे कि मछली, मीट और इसके उत्पाद जिनमें मछली के दानों की सप्लाई शामिल है।
सफऱ के कागज़ात पेश किये जाने के उपरांत हवाई, रेल-गाड़ीयाँ और बसों के द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों का आने-जाने के और इसके अलावा राज्य में और राज्य से बाहर ज़रूरी और ग़ैर-ज़रूरी वस्तुएँ ले जाने वाले वाहनों/व्यक्तियों का आना-जाना।
सभी ज़रूरी वस्तुएँ जैसे कि भोजन, फार्मास्यूटीकल और मैडीकल उपकरण आदि को ई-कॉमर्स के द्वारा पहुँचाना। 
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां।
कृषि जिसमें खरीद, बाग़बानी, पशु पालन और वैटरनरी सेवाएं शामिल हों।
टीकाकरण कैंप
उत्पादन उद्योग, व्यापारिक और निजी संस्थानों की गतिविधियों और इनके अलावा नीचे दी गईं सेवाएं जिनमें उपरोक्त सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों/वर्करों का आने-जाने के शामिल हो और उनको ले जाने वाले वाहनों को उनके मालिकों से अपेक्षित आज्ञा पत्र दिखाए जाने के उपरांत आने-जाने की इजाज़त।
टेलीकम्यूनिकेशन, इन्टरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाओं के अलावा आई.टी. और इसकी मदद से प्रदान की जाने वाली सेवाएं। 
ई-कॉमर्स के द्वारा भोजन, फार्मास्यूटीकल और मैडीकल उपकरण आदि समूह ज़रूरी वस्तुएँ पहुँचाना। 
पैट्रोल पंप और पैट्रोलियम उत्पाद, एल.पी.जी., पैट्रोलियम और गैस के परचून और स्टोरेज आऊटलैट, कोयला, जलाऊ लकड़ी और ईंधन।
बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण इकाईयाँ और सेवाएं। 
कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सेवाएं। 
निजी सुरक्षा सेवाएं। 
किसानों और खेत मज़दूरों द्वारा खेतों में किसानी संबंधी गतिविधियां।
सभी बैंकिंग/आर.बी.आई. सेवाएं, ए.टी.एम., कैश वैन और नकदी के प्रबंधन/वितरण से सम्बन्धित सेवाएं। 

 

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