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हरियाणा

राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे: अनिल विज

May 05, 2021 06:55 AM

सिटी दर्पण ब्युरो, हरियाणा , 4 मईः हरियाणा के गृहमंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सडक़ों पर घुमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं।

    श्री विज ने आज यहां पुलिस विभाग के वरिष्ठï अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। इसके लिए पास के इच्छुक लोग  saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकले और जिन कैटेगिरी को लॉकडाऊन में आने जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा।

    गृहमंत्री ने राज्य में करियाना, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिए है। इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नही खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाए। इसके साथ ही अन्तिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाए तथा होटल, जिम, क्लब व रेस्ट्रा इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखा जाए।

    बैठक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव सहित अन्य वरिष्ठï अधिकारी मौजूद थे।

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