सिटी दर्पण ब्युरो, हरियाणा , 5 मईः हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा कि राज्य में दाखिले के संदर्भ में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त करने बारे कोई पत्र जारी नहीं किया गया है और इसकी अनिवार्यता ज्यों की त्यों बरकरार है।
आज यहां जारी एक बयान में श्री कंवर पाल ने कहा कि एसएलसी के बारे में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दाखिले के लिए किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 5 मई, 2021 को एक समाचार-पत्र में खबर छपी है जो बिल्कुल निराधार है। इस खबर में यह भी दावा किया गया है कि 2 सप्ताह के भीतर अगर प्राइवेट स्कूल संचालक एसआरएन नहीं देंगे तो सरकारी स्कूल द्वारा जारी अस्थाई नंबर को ही स्थाई मानकर विद्यार्थी की पढ़ाई शुरू करवा दी जाएगी।