सिटी दर्पण ब्युरो, चंडीगढ़, 14 सितंबर: शादी समेत अन्य कार्यक्रमों में अब अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रशासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। शहर में कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। आदेश में लिखा है कि शहर में होने वाले विवाह, व्यवसायिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी समेत अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अब 300 लोगों की मंजूरी होगी। हालांकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यस्कों और होटल व बैंक्वेट हॉल के स्टाफ को वैक्सीन की कम से कम एक डोज का लगा होना अनिवार्य है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। अवहेलना पर आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की हिदायत दी गई है।