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पंजाब

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्टेट कमिश्नर ने शिकायतों की सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए विशेष अदालत लगाई

September 16, 2021 05:05 AM

20 सितम्बर को अगली सुनवाई के दौरान सम्बन्धित विभागों को पदोन्नति में देरी के विवरण पेश करने के आदेश

सिटी दर्पण ब्युरो, पंजाब , 15 सितम्बर: पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों और पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित बनाने और उनकी शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्टेट कमिश्नर श्री सुमेर सिंह गुर्जर ने एक विशेष अदालत के दौरान दिव्यांगजनों से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई की।

स्टेट कमिश्नर ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा इन विशेष व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं और कल्याण स्कीमों को सही भावना से लागू करने और उनके लिए सरकारी नौकरी में भर्ती सम्बन्धी नीति की सख़्ती से पालना को सुनिश्चित बनाने के निर्देश देते हुए पाँच विभागों के अधिकारियों को 20 सितम्बर, 2021 को अगली सुनवाई के मौके पर पेश होने के लिए कहा, जिससे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके।

सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के विकलांग कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी पाँच मामलों की सुनवाई की गई। सभी मामलों को सुनने के बाद, स्टेट कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आबकारी और कराधान कार्यालय पटियाला, सचिव जि़ला परिषद जालंधर और पंजाब पुलिस के आई.आर.बी. से सम्बन्धित अधिकारियों को अगली सुनवाई पर दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति में हुई देरी संबंधी विवरण देने के निर्देश दिए।

श्री गुर्जर ने कहा कि पंजाब सरकार विकलांग व्यक्तियों को अधिक से अधिक रोजग़ार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उनको 1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने 19 अप्रैल, 2017 से ‘‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016’’ को अपनाया है, इस प्रकार दिव्यांगजनों को उनके बनते अधिकार प्रदान करना हमारा परम कर्तव्य बनता है।

उन्होंने बताया कि विकलांग व्यक्तियों को आ रही मुश्किलों के हल के लिए जल्द ही जि़ला स्तरीय कैंप लगाए जाएंगे और उनको मिले अधिकारों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं संबंधी जागरूक किया जाएगा।

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