सिटी दर्पण ब्युरो, चंडीगढ़, 12 अक्तूबर: दशहरा और करवा चौथ के लिए बाजार में स्टॉल और वेंडर को अपनी दुकान लगाने की तीन से सात दिन तक मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही कोई भी व्यापारी और वेंडर दशहरा से लेकर दीपावली तक 20 दिन तक भी पर्ची कटवाकर मंजूरी ले सकता है। इसके लिए नगर निगम ने मंगलवार को पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। वहीं, सेक्टर-22 और 17 में सिर्फ तीन दिन के लिए मंजूरी मिलेगी। यहां पर निगम तीन दिन से ज्यादा की मंजूरी नहीं देगा।
निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार सेक्टर-17 के प्रमुख प्लाजा में स्टॉल लगाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। दशहरा से दीपावली तक 20 दिन तक मंजूरी लेने के लिए नगर निगम में आकर पर्ची कटवानी होगी। 28 अक्टूबर के बाद किसी की भी स्टॉल के लिए पर्ची नहीं काटी जाएगी। अगर कोई बिना मंजूरी के स्टाॅल लगाएगा तो उससे दोगुनी फीस चार्ज की जाएगी। 13 अक्टूबर यानि आज से पर्ची कटवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर स्टॉल के लिए मंजूरी दी जाएगी। दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान बेचने के लिए स्टॉल लगाने की मंजूरी ले सकते हैं।
शुल्क होगा दोगुना
सेक्टर-17 और 22 में स्टॉल लगाने का शुल्क दूसरे बाजारों के मुकाबले में दोगुना होगा। नगर निगम की ओर से इसका पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। अनुमान के अनुसार दिवाली पर शहर में दस हजार स्टॉल और फड़ियां लगेंगी। स्टॉल के लिए कूपन खरीदने वालों को पहचान के तौर पर आधार कार्ड दिखाना होगा। नगर निगम के अनुसार दुकानदार को उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों के साथ खुद भी कोरोना बचाव नियमों का पालन करना होगा।
सेक्टर-17 और 22 में स्टॉल शुल्क (रुपये में)
एरिया एक दिन तीन दिन सात दिन (रेट)
20 वर्ग फीट तक 222 666 1553
50 वर्ग फीट तक 443 1328 3098
100 वर्ग फीट तक 885 2655 6195
225 वर्ग फीट तक 1328 3983 9293
500 वर्ग फीट तक 2213 6638 15488
एक हजार वर्ग फीट तक 6638 19913 46463
अन्य सेक्टरों में यह शुल्क होगा चार्ज
एरिया एक दिन तीन दिन सात दिन (रेट)
20 वर्ग फीट तक 116 347 810
50 वर्ग फीट तक 222 666 1553
100 वर्ग फीट तक 443 1326 3098
225 वर्ग फीट तक 665 1994 4641
500 वर्ग फीट तक 1107 3321 7748
एक हजार वर्ग फीट तक 3320 9959 23238