सिटी दर्पण न्यूज़, चंडीगढ़, 7 मईः चंडीगढ़ ट्राइसिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान मिनी लॉकडाउन की तरह लोगों को बाहर निकलने की छूट नहीं रहेगी। बाहर निकलने पर प्रशासन की तरफ से गाड़ियों का चालान काटा जाएगा। हालांकि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पार्कों में सैर करने की मंजूरी रहेगी।
शहर में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं को मंजूरी होगी। शनिवार और रविवार को दूध, फल, सब्जी, राशन आदि की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इसके इन दुकानों को भी बंद रखना होगा। गैर-अनिवार्य सामान की दुकानों को पूरे दिन बंद रखना होगा। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं लेकिन अध्यापकों को जरूरत के अनुसार स्कूल व कॉलेज आना होगा।
चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ में सोमवार सुबह 5 बजे से लेकर शनिवार सुबह 5 बजे कर मिनी लॉकडाउन लागू है। शनिवार सुबह 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे कर वीकेंड कर्फ्यू लगा है। वीकेंड में लोगों के बाहर निकलने पर रोक है, जबकि मिनी लॉकडाउन में बाहर आने-जाने पर कोई रोक नही है।
ये बंद रहेगा
- सुखना लेक, रॉक गार्डन, सभी पार्क और पर्यटन स्थल
- सभी मॉल और सिनेमा घर
- सभी सेक्टरों की विभिन्न मार्केट
- शराब के ठेके
- सभी ई संपर्क केंद्र बंद। सभी सुविआएं www.sampark.chd.nic.in पर हासिल कर सकते हैं
ये खुला रहेगा
- दोपहर दो बजे तक करियाना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा आदि की दुकानें खुलेंगी लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति।
- कैमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दवाइयां, फॉर्मास्यूटिकल व उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।
- पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोई रोकेगा तो सिर्फ बताना होगा कि कहां और क्यों जा रहे हैं।
- सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे। इनमें काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ कंपनी की गाड़ी में ही लाने और ले जाने की अनुमति।
- सुबह 5 बजे से 9 बजे कर पार्क में सैर करने की छूट।
- फैक्ट्रियों में काम काम करने वाले कर्मचारियों को आईडी कार्ड व परमिशन कार्ड कंपनी को जारी करना होगा और सारी जानकारी इंडस्ट्री विभाग के निदेशक के साथ साझा करना होगा।
- गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की अनुमति।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं
- सभी टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी खुले रहेंगे
- शादी-विवाह की अनुमति लेकिन 50 लोगों की ही मंजूरी। अंतिम संस्कार के लिए 20 की मंजूरी। एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य
- रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकाने भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ होल डिलीवरी की ही अनुमति होगी।
इन्हें आने-जाने की अनुमति, आई कार्ड दिखाना होगा
- कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपातसेवाओं में लगे कर्मियों को अनुमति
- एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
- यूनिफॉर्म में पुलिस, मिल्ट्री, सीआरपीएफ के जवान
- स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी
- मीडिया कर्मी
मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।