दर्पण न्यूज़ सर्विस
चंडीगढ़, 30 सितंबरः पंजाब सरकार ने शुक्रवार को विधान सभा में पंजाब गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स ( संशोधन) बिल 2022 पास कर दिया गया। वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने यह बिल सदन में पेश किया, जिसको भारी बहुमत से पास कर दिया गया।
सदन में बेबुनियाद कोलाहल करने के लिए विरोधी पक्ष पर तीखा हमला करते हुए चीमा ने कहा कि पिछली सरकारों ने सरकारी खजाने की वित्तीय हालत सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सभी ख़ामियां दूर कर दी हैं और जाली बिलिंग बंद कर दी है, जिससे न सिर्फ़ व्यापारियों को फ़ायदा होगा बल्कि राज्य के राजस्व में भी विस्तार होगा।
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कर चोरी करने वाले लोगों पर रोक लगाने के लिए सेक्शन-16 में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन से सरकार के पास अधिकार आ जायेगा, जिससे कर दाता को कुछ हालात में कर का क्रेडिट लेने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए कर का क्रेडिट लेने का समय 30 सितम्बर से बढ़ा कर 30 नवंबर किया जा रहा है, जिससे व्यापारी जो भी खर्च कर चुके हैं, उनका क्रेडिट 30 नवंबर तक ले सकेंगे और कर का भुगतान कर सकेंगे।