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पंजाब

भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब विधान सभा 2022 का चुनाव लडऩे वाले 7 उम्मीदवार अयोग्य घोषित किये : सिबिन सी

March 08, 2024 06:59 AM
चुनाव खर्च न देने के कारण अलग-अलग हुक्मों के द्वारा मालेरकोटला और फाजिल्का जिलों के 2-2 और मानसा जिले के 3 उम्मीदवार अगले 3 साल तक नहीं लड़ सकेंगे मतदान
सिटी दर्पण  
चंडीगढ़, 7 मार्च: भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग हुक्मों के द्वारा पंजाब विधान सभा 2022 के चुनाव लडऩे वाले 7 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने जन प्रतिनिधि एक्ट, 1951 के सेक्शन 78 के अनुसार निश्चित समय-सीमा के अंदर अपने चुनाव खर्चे का विवरण आयोग के पास जमा नहीं करवाया जिस कारण जन प्रतिनिधि एक्ट, 1951 के सेक्शन 10 ए अनुसार अगले 3 साल तक इन उम्मीदवारों को चुनाव लडऩे के अयोग्य करार दिया गया है। 
विवरण देते हुये उन्होंने बताया कि इन 7 उम्मीदवारों में मालेरकोटला और फाजिल्का जिलों के 2-2 उम्मीदवार और मानसा जिले के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। 15 फरवरी, 2024 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किये हुक्मों के द्वारा मानसा विधान सभा सीट से चुनाव लडऩे वाले जीवन दास बावा, तरुणवीर सिंह आहलूवालीया और वैद्य बलवंत को अयोग्य करार दिया गया है। 
इसी तरह 24 जनवरी, 2024 को हुए हुक्मों में फाजिल्का जिले की जलालाबाद विधान सभा सीट से चुनाव लडऩे वाले बलजीत सिंह और बल्लूआना विधान सभा सीट से चुनाव लडऩे वाले पृथ्वी राम मेघ को भी अयोग्य घोषित किया गया है। 
सिबिन सी ने आगे बताया कि 29 जनवरी, 2024 के हुक्मों अनुसार मालेरकोटला जिले की मालेरकोटला विधान सभा सीट से उम्मीदवार धरमिन्दर सिंह और अमरगढ़ सीट से उम्मीदवार सतवीर सिंह शिरा बनभौरा को भी भारतीय चुनाव आयोग ने अगले 3 साल तक चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित किया है। 

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