गृह राज्य मंत्री श्री बांदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 173 में अन्य बातों के साथ ही प्रावधान है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित प्रत्येक रिपोर्ट, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, पुलिस थाने के प्रभारी को मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। यदि रिपोर्ट मौखिक रूप से दर्ज कराई जाती है, तो प्रभारी अधिकारी उसे लिखित रूप में दर्ज करेंगे, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। यदि रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दर्ज की जाती है, तो इसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर करना होगा और पुलिस थाने के प्रभारी उसे रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान है कि ई-एफआईआर या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में शिकायतकर्ता को निर्धारित तीन दिन में इस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
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