चंडीगढ़, 6 अप्रैल 2025
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) अपने उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF) की अगली कार्रवाई 8 अप्रैल को पंचकूला में आयोजित की जा रही है। यह सुनवाई सोमवार सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक CGRF कार्यालय, पंचकूला में की जाएगी, जिसमें केवल पंचकूला जिले के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार किया जाएगा।
समस्या समाधान की ओर गंभीर पहल
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता मंच के चेयरमैन एवं सदस्य, मंगलवार 8 अप्रैल को अधीक्षण अभियंता कार्यालय, पंचकूला में मौजूद रहेंगे और उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करेंगे। यह पहल निरंतर, सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। निगम द्वारा उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न सुधारात्मक योजनाएं और प्लेटफॉर्म भी लागू किए गए हैं।
किस प्रकार की शिकायतों पर होगी सुनवाई?
इस विशेष सुनवाई में उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकार की शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं:
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बिलिंग में गड़बड़ियां
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वोल्टेज संबंधी समस्याएं
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मीटरिंग से जुड़ी शिकायतें
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बिजली कनेक्शन जोड़ने या काटने से संबंधित मुद्दे
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बिजली आपूर्ति में रुकावटें
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सुरक्षा, कार्यकुशलता और विश्वसनीयता से जुड़ी समस्याएं
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हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) के आदेशों की अनदेखी
प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा 135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी, अनधिकृत उपयोग या दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई इस मंच के अंतर्गत नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है।
उपभोक्ताओं से अपील: मंच का लाभ उठाएं
निगम ने पंचकूला जिले के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सुनवाई मंच का लाभ उठाकर अपनी समस्याएं समाधान के लिए प्रस्तुत करें। यह पहल उपभोक्ताओं को सीधे अधिकारियों से संवाद का अवसर देती है, जिससे पारदर्शिता के साथ त्वरित समाधान सुनिश्चित होता है।
मुख्य बिंदु (Bullets for Quick Read):
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8 अप्रैल को पंचकूला में CGRF द्वारा विशेष सुनवाई सत्र आयोजित
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शिकायतों की सुनवाई सुबह 11:00 से शाम 4:00 बजे तक
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केवल पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी
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बिजली बिलिंग, मीटरिंग, वोल्टेज, कनेक्शन आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई
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बिजली चोरी और दुर्घटनाओं जैसे मामलों की सुनवाई नहीं होगी