केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ़ (प्रमाणन) नियमावली, 2024 के अनुसार कार्य करता है। सिनेमैटोग्राफ़ (प्रमाणन) नियमावली, 2024 के नियम 37 के अंतर्गत, फ़िल्मों के प्रमाणन के लिए तय समय सीमा 48 कार्य दिवस है। इसके अतिरिक्त, प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और दक्षता से संबंधित फिल्म उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार ने ई-सिनेप्रमाण पोर्टल के ज़रिए पूरी तरह से डिजिटाइज़्ड ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली ने पारदर्शिता में काफ़ी सुधार किया है और समयसीमा कम की है। परिणाम स्वरूप, प्रमाणन के लिए लगने वाला वर्तमान औसत समय तय सीमा के अंदर है, जो फ़ीचर फ़िल्मों के लिए 18 कार्य दिवस और शॉर्ट फ़िल्मों के लिए 3 कार्य दिवस है।
यह जानकारी आज राज्य सभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने एस निरंजन रेड्डी के प्रश्नों के उत्तर में दी।
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