Saturday, December 06, 2025
BREAKING
Weather: गुजरात में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 30 लोगों की मौत; दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी जारी दैनिक राशिफल 13 अगस्त, 2024 Hindenburg Research Report: विनोद अदाणी की तरह सेबी चीफ माधबी और उनके पति धवल बुच ने विदेशी फंड में पैसा लगाया Hindus in Bangladesh: मर जाएंगे, बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे... ढाका में हजारों हिंदुओं ने किया प्रदर्शन, हमलों के खिलाफ उठाई आवाज, रखी चार मांग Russia v/s Ukraine: पहली बार रूसी क्षेत्र में घुसी यूक्रेनी सेना!, क्रेमलिन में हाहाकार; दोनों पक्षों में हो रहा भीषण युद्ध Bangladesh Government Crisis:बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट, सेना की कार्रवाई में 56 की मौत; पूरे देश में अराजकता का माहौल, शेख हसीना के लिए NSA डोभाल ने बनाया एग्जिट प्लान, बौखलाया पाकिस्तान! तीज त्यौहार हमारी सांस्कृतिक विरासत, इन्हें रखें सहेज कर- मुख्यमंत्री Himachal Weather: श्रीखंड में फटा बादल, यात्रा पर गए 300 लोग फंसे, प्रदेश में 114 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने 7 अगस्त को भारी बारिश का जारी किया अलर्ट Shimla Flood: एक ही परिवार के 16 सदस्य लापता,Kedarnath Dham: दो शव मिले, 700 से अधिक यात्री केदारनाथ में फंसे Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी की सब-कैटेगरी में आरक्षण को दी मंज़ूरी

चंडीगढ़

10 साल नहीं, अब उम्रकैद! योगी सरकार में 'लव जिहाद' विरोधी बिल किया और सख्त

July 31, 2024 09:52 AM

सिटी दर्पण

लखनऊ, 30 जुलाईः उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित हो गया. संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबर्दस्‍ती कराये गये धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है.

उप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी मंगलवार की कार्यसूची में प्रस्ताव किया गया है कि आज इस संशोधित विधेयक को पारित करने के लिए विचार होगा.

 संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीड़न के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. पहले इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था.

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्‍ना ने सदन में पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 को सदन में पुरःस्थापित किया था.

इसमें प्रस्ताव किया गया है कि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने के इरादे से किसी को अगर धमकी देता है, हमला करता है, विवाह करता या करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, महिला, नाबालिग या किसी की तस्करी करता है तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा. 

संशोधित अधिनियम में ऐसे मामलों में 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है. जब यह विधेयक के रूप में पहली बार पारित करने के बाद कानून बना तब इसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था.

विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है. इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है. अगर कोई धर्म बदलावाने की नीयत से किसी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा.

कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायोचित धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी. सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा व सामाजिक स्थिति, महिला, एससी-एसटी आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए यह महसूस किया गया कि सजा व जुर्माना और कड़ा करने की जरूरत है. इसलिए, यह विधेयक लाया जा रहा है.

पुराने विधेयक के पॉइंटर 

विधेयक में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था. इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा.

विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. विधेयक में बताया गया है कि धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित हो गया. संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबर्दस्‍ती कराये गये धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है.

उप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी मंगलवार की कार्यसूची में प्रस्ताव किया गया है कि आज इस संशोधित विधेयक को पारित करने के लिए विचार होगा.

Have something to say? Post your comment

और चंडीगढ़ समाचार

Indonesia's devastating disaster: Deforestation has devastating consequences, destroying several villages and killing 836 people.: इंडोनेशिया में विनाशकारी आपदा: जंगल कटाई का खौफनाक अंजाम, कई गांव ध्वस्त और 836 लोगों की मौत

Indonesia's devastating disaster: Deforestation has devastating consequences, destroying several villages and killing 836 people.: इंडोनेशिया में विनाशकारी आपदा: जंगल कटाई का खौफनाक अंजाम, कई गांव ध्वस्त और 836 लोगों की मौत

Congress anger grows over Putin's dinner: Opposition targets government: पुतिन के डिनर को लेकर कांग्रेस में बढ़ी नाराज़गी: विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

Congress anger grows over Putin's dinner: Opposition targets government: पुतिन के डिनर को लेकर कांग्रेस में बढ़ी नाराज़गी: विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

IndiGo in turmoil: 1,300 flights affected, airports in chaos; ministry claims situation back to normal Friday night: इंडिगो में हड़कंप: 1300 उड़ानें प्रभावित, एयरपोर्ट्स पर हंगामा, मंत्रालय का दावा—शुक्रवार रात से हालात सामान्य

IndiGo in turmoil: 1,300 flights affected, airports in chaos; ministry claims situation back to normal Friday night: इंडिगो में हड़कंप: 1300 उड़ानें प्रभावित, एयरपोर्ट्स पर हंगामा, मंत्रालय का दावा—शुक्रवार रात से हालात सामान्य

Cold intensifies in the plains of North India; normal life affected due to drop in temperature: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड: तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित

Cold intensifies in the plains of North India; normal life affected due to drop in temperature: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड: तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित

America's big decision! Preparing for a travel ban on 30+ countries, Trump will release the list soon.: अमेरिका का बड़ा फैसला! 30+ देशों पर ट्रैवल बैन की तैयारी, ट्रंप जल्द जारी करेंगे सूची

America's big decision! Preparing for a travel ban on 30+ countries, Trump will release the list soon.: अमेरिका का बड़ा फैसला! 30+ देशों पर ट्रैवल बैन की तैयारी, ट्रंप जल्द जारी करेंगे सूची

Putin's largest delegation ever in India—key closed-door talks over dinner: पुतिन का अब तक का सबसे बड़ा डेलिगेशन भारत में—रात्रिभोज में हुई बंद कमरे की अहम बातचीत

Putin's largest delegation ever in India—key closed-door talks over dinner: पुतिन का अब तक का सबसे बड़ा डेलिगेशन भारत में—रात्रिभोज में हुई बंद कमरे की अहम बातचीत

Passenger troubles mount! IndiGo cancels over 85 flights, issues apology: यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं! IndiGo की 85 से ज्यादा उड़ानें रद्द, माफी जारी

Passenger troubles mount! IndiGo cancels over 85 flights, issues apology: यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं! IndiGo की 85 से ज्यादा उड़ानें रद्द, माफी जारी

Delhi MCD Result 2025: भाजपा-AAP को बड़ा झटका, कांग्रेस की धमाकेदार एंट्री!

Delhi MCD Result 2025: भाजपा-AAP को बड़ा झटका, कांग्रेस की धमाकेदार एंट्री!

Putin threatens!

Putin threatens! "If Europe wants war, be prepared... Russia will deliver a retaliatory blow that will leave no one unscathed." : पुतिन की धमकी ! ‘यूरोप युद्ध चाहता है तो तैयार रहे… रूस ऐसा जवाब देगा कि कोई बच नहीं पाएगा

Opposition attacks outside Parliament! Serious allegations against the government, intensifying conflict during the winter session: संसद के बाहर विपक्ष का हल्ला बोल! सरकार पर बड़े आरोप, शीतकालीन सत्र में टकराव तेज

Opposition attacks outside Parliament! Serious allegations against the government, intensifying conflict during the winter session: संसद के बाहर विपक्ष का हल्ला बोल! सरकार पर बड़े आरोप, शीतकालीन सत्र में टकराव तेज

By using our site, you agree to our Terms & Conditions and Disclaimer     Dismiss