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जम्मू कश्मीर

श्रीनगर पुलिस ने हजरतबल में ड्रग तस्कर की 18 लाख की संपत्ति जब्त की

February 13, 2025 09:47 PM

श्रीनगर, 13 फ़रवरी:  पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत हजरतबल में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की वित्तीय संपत्तियों को निशाना बनाते हुए 18 लाख की आवासीय संपत्ति जब्त की।

पुलिस प्रवक्ता ने जारी एक बयान में कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और अवैध ड्रग नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीनगर पुलिस ने लगभग 18 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति जब्त की है।

इसमें लिखा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर जाविद अहमद वानी पुत्र अली मोहम्मद निवासी गसू तहसील हजरतबल की संपत्ति जब्त की गई है।

आरोपी व्यक्ति कई ड्रग संबंधी मामलों में शामिल है जिसमें पुलिस स्टेशन निगीन में मामला एफआईआर संख्या 136/2022 यू/एस 8/20 एनडीपीएस एक्ट और पुलिस स्टेशन जकूरा में मामला एफआईआर संख्या 27/2024 यू/एस 8/20, 21 एनडीपीएस एक्ट शामिल है। बयान में कहा गया है कि यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी व्यक्ति एक पुराना ड्रग पेडलर रहा है जो इलाके में ड्रग्स और नशीले पदार्थ बेचता है खासकर युवाओं को निशाना बनाता है जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बनता है।

उपरोक्त संपत्ति जो अवैध ड्रग व्यापार की आय से अर्जित की गई है को सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर-संपत्ति जब्ती अधिनियम (SAFEMA), नई दिल्ली से पुष्टि के साथ NDPS अधिनियम की धारा 68F के तहत कुर्क किया गया है।

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