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संपादकीय

महिला आरक्षण बिल पर बवाल: जनगणना बनाम परिसीमन, संसद में गरमा गई बहस

April 16, 2026 10:17 PM

भारतीय संसद का विशेष सत्र जब भी बुलाया जाता है, तो उसके साथ एक राजनीतिक गर्माहट स्वाभाविक रूप से आती है। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। केंद्र सरकार ने जब महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 को एक साथ पेश करने की कोशिश की, तो सदन के भीतर तीखी नोकझोंक का माहौल बन गया। एक तरफ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह थे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोनों के बीच जो वाद-विवाद हुआ, वह केवल दो नेताओं की तकरार नहीं था — वह भारत की आरक्षण नीति, जनगणना की ज़रूरत और संविधानिक मर्यादाओं को लेकर एक व्यापक और ज़रूरी राष्ट्रीय बहस का प्रतिबिंब था। अखिलेश यादव ने सदन में सवाल उठाया कि आखिर सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? उनका तर्क सीधा था — पहले जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद जाति जनगणना, और तब जाकर आरक्षण का प्रश्न तार्किक रूप से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण की समर्थक है, लेकिन उसे परिसीमन के रास्ते लागू करने के तरीके से वह सहमत नहीं। उनके इस वक्तव्य में राजनीतिक सतर्कता थी — एक ओर महिलाओं के प्रति समर्थन दर्शाना और दूसरी ओर सरकार की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना। उनका आरोप था कि सरकार जनता के साथ छल कर रही है, क्योंकि जनगणना पूरी हुए बिना परिसीमन करना न केवल अधूरा है, बल्कि संभावित रूप से भ्रामक भी है। इसके जवाब में अमित शाह ने जो कहा, वह सीधा और स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार जाति जनगणना भी उसी के साथ कराई जाएगी। लेकिन उनकी सबसे तीखी और महत्वपूर्ण टिप्पणी तब आई, जब उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की माँग को असंवैधानिक करार दिया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की माँग उठाए जाने पर शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा — धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। शाह का यह कथन संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाकर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की अनुमति देता है — न कि किसी धार्मिक पहचान के आधार पर। इसलिए यदि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटे की माँग धार्मिक आधार पर है, तो वह संविधानसम्मत नहीं है। हाँ, यदि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं, तो उनकी गणना ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग में की जा सकती है — धर्म के आधार पर नहीं।

परंतु इस पूरी बहस में एक और पहलू है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता — और वह है जनगणना और परिसीमन का आपसी संबंध। विपक्ष का तर्क है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना अव्यावहारिक और अपूर्ण होगा। पंद्रह वर्ष पुराने आँकड़े देश की वास्तविक जनसंख्या को नहीं दर्शाते। इस बीच जनसंख्या का वितरण बदला है, शहरीकरण हुआ है, और कई राज्यों की जनसंख्या में भारी फेरबदल आया है। ऐसे में यदि परिसीमन 2011 के आधार पर हो और उसके बाद महिला आरक्षण लागू हो, तो क्या यह वास्तव में न्यायसंगत होगा? कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने इसे और आगे ले जाते हुए कहा कि परिसीमन विधेयक देश की संघीय संरचना पर सीधा हमला है। दक्षिण भारत के राज्यों में पहले से ही यह डर व्याप्त है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों को परिसीमन में नुकसान होगा और उत्तरी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। यह चिंता केवल राजनीतिक नहीं है — इसमें एक संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न भी है। सरकार की ओर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। यह आश्वासन राहत देने वाला है, लेकिन जब तक पारदर्शी आँकड़े और स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं आती, संदेह बना रहेगा। राजनीति में विश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस प्रक्रिया और पारदर्शिता से बनता है। इस पूरे विवाद को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि महिला आरक्षण का मुद्दा जितना सामाजिक न्याय का है, उतना ही राजनीतिक भी। हर दल महिलाओं के समर्थन का दावा करता है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो आपत्तियाँ उठने लगती हैं। समाजवादी पार्टी जनगणना की माँग कर रही है — यह माँग तार्किक है, पर इसे लेकर तात्कालिकता की कमी पहले भी दिखती रही है। सरकार परिसीमन के साथ आरक्षण लागू करना चाहती है — यह इरादा सराहनीय है, पर प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता ज़रूरी है। अंत में यह कहना उचित होगा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की माँग न केवल असंवैधानिक है, बल्कि वह उस बुनियाद को कमज़ोर करती है जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका है। आरक्षण का उद्देश्य सदियों से चले सामाजिक अन्याय को दूर करना है, धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार बनाना नहीं। जनगणना जल्द होनी चाहिए, जाति की वास्तविक गणना होनी चाहिए, और उसके बाद एक न्यायसंगत तथा संवैधानिक ढाँचे के भीतर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। यही वह रास्ता है जो देश को बाँटेगा नहीं, बल्कि जोड़ेगा।

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