Thursday, April 30, 2026
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संपादकीय

नाबालिग की गर्भावस्था: बलात्कार पीड़िताओं के लिए गर्भपात कानून में संशोधन जरूरी

April 30, 2026 05:11 PM

 भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर उस संवेदनशील और जटिल प्रश्न के केंद्र में आ खड़ा हुआ है, जो हमारे समाज, हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी सामूहिक नैतिकता — तीनों को एक साथ कठघरे में खड़ा करता है। एक पंद्रह वर्षीय बलात्कार पीड़िता की तीस सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियाँ कीं, वे केवल एक मुकदमे तक सीमित नहीं हैं — वे एक बड़े और अनुत्तरित सवाल की ओर इशारा करती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब गर्भधारण बलात्कार के परिणामस्वरूप होता है, तो उसकी समाप्ति के लिए कोई समय-सीमा नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम में संशोधन पर विचार करे, ताकि बलात्कार पीड़िताओं को बीस सप्ताह की सीमा के बाद भी गर्भपात का अधिकार मिल सके। यह मामला इसलिए और भी पीड़ादायक हो जाता है क्योंकि यहाँ पीड़िता स्वयं एक बच्ची है। जिस उम्र में उसे अपने सपनों और भविष्य की योजनाएँ बनानी चाहिए थीं, उस उम्र में वह एक ऐसे दर्द को ढो रही है जो किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। न्यायालय ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में कहा कि यदि गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई, तो इस पीड़िता के जीवन पर आजीवन का मानसिक और शारीरिक घाव रह जाएगा। न्यायाधीशों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि यह एक बच्चे और भ्रूण के बीच का संघर्ष बन जाता है, तो बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। यह कोई कानूनी तर्क मात्र नहीं था — यह एक गहरी मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। सर्वोच्च न्यायालय की इस तीखी प्रतिक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) ने न्यायालय के उस पहले के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इस नाबालिग पीड़िका को गर्भपात की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने एम्स की इस याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई और मुख्य न्यायाधीश ने सरकारी पक्ष को स्पष्ट रूप से कहा कि इस निर्णय को चुनौती देने का अधिकार केवल पीड़िता और उसके परिजनों को है, किसी सरकारी संस्थान को नहीं। उन्होंने कहा, "नागरिकों का सम्मान करें।" यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें एक बड़ा संदेश छिपा है — कि राज्य की भूमिका पीड़ित की रक्षा करना है, उस पर अपना निर्णय थोपना नहीं। अब बात करते हैं उस कानून की, जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम, 1971 में 2021 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत बलात्कार पीड़िताओं, विकलांग महिलाओं और नाबालिगों सहित विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की अनुमति की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई। यह प्रगति सराहनीय थी, लेकिन पर्याप्त नहीं। वास्तविकता यह है कि बलात्कार जैसी भयावह घटना के बाद गर्भधारण की जानकारी पीड़िता को — विशेष रूप से नाबालिग पीड़िता को — अक्सर बहुत देर से होती है। सामाजिक भय, परिवार का दबाव, अज्ञानता और मानसिक आघात के कारण वे समय पर आगे नहीं आ पाती हैं। ऐसे में 24 सप्ताह की सीमा भी कभी-कभी अपर्याप्त सिद्ध होती है। सरकार ने अदालत में यह तर्क दिया कि तीस सप्ताह की अवस्था में गर्भपात चिकित्सीय दृष्टि से जोखिमपूर्ण हो सकता है और सुझाया कि पीड़िता बच्चे को जन्म देकर उसे गोद देने के लिए सौंप सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायालय ने ठीक ही कहा कि एक बलात्कार पीड़िता बच्ची पर जबरन मातृत्व थोपना, चाहे बाद में दत्तक ग्रहण हो या न हो, उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा और स्थायी असर छोड़ेगा। यह सुझाव संवेदनहीनता का प्रमाण है। न्यायालय का यह भी कहना था कि कानून को 'जैविक' होना चाहिए — अर्थात् समाज की बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के साथ विकसित होना चाहिए। यह एक गहरा दार्शनिक और व्यावहारिक सत्य है। जब कानून अपने उद्देश्य से भटककर पीड़ित के विरुद्ध खड़ा हो जाए, तो उसे बदलने में संकोच नहीं करना चाहिए। बलात्कार से उत्पन्न गर्भावस्था स्वयंस्फूर्त नहीं होती — वह एक अपराध का परिणाम होती है। ऐसे में पीड़िता को उस अपराध के परिणाम को ढोने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करना न्याय नहीं, अन्याय है। यहाँ एक और महत्त्वपूर्ण बिंदु है जिसे रेखांकित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि गर्भपात का निर्णय पीड़िता और उसके अभिभावकों का है। एम्स जैसी संस्था इसमें सहायता और परामर्श दे सकती है, लेकिन निर्णय थोप नहीं सकती। यह व्यक्तिगत स्वायत्तता और सहमति के सिद्धांत की पुनर्पुष्टि है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज की नींव है। जब न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि "हम व्यक्तिगत चुनाव का सम्मान करते हैं और आपको भी करना चाहिए", तो वे केवल इस एक मामले की नहीं बल्कि एक बड़े संवैधानिक मूल्य की बात कर रहे थे। अब प्रश्न यह है कि आगे क्या होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए एक स्पष्ट संकेत है। संसद को एमटीपी अधिनियम में एक अपवाद प्रावधान जोड़ना चाहिए, जिसके तहत बलात्कार, विशेषकर नाबालिग से बलात्कार के मामलों में, गर्भावस्था की समाप्ति के लिए कोई निश्चित समय-सीमा न हो। हाँ, यह जरूरी है कि ऐसे मामलों में एक सक्षम चिकित्सा बोर्ड पीड़िता के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करे और सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित करे, लेकिन कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। समाज को भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। बलात्कार पीड़िता के प्रति हमारा दृष्टिकोण दया और सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मान और न्याय का होना चाहिए। पीड़िता को जल्द से जल्द चिकित्सा और कानूनी सहायता मिले, इसके लिए जागरूकता और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों आवश्यक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि संविधान का संरक्षक होने के नाते वह केवल कानूनी तकनीकियों से नहीं, बल्कि न्याय की आत्मा से चलता है। अब बारी सरकार और समाज की है कि वे इस आह्वान को सुनें और कार्य करें।

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