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पंजाब

पंजाब सरकार द्वारा डी.ए.पी. या अन्य खादों के साथ गैर-जरूरी रसायनों की टैगिंग के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी

October 30, 2024 11:38 PM

किसान 1100 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर +91-98555-01076 पर संदेश भेजकर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल डीलरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं: कृषि मंत्री

चंडीगढ़, 30 अक्टूबर: मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने डाई-एमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.) या अन्य खादों के साथ गैर-जरूरी रसायनों की अवैध टैगिंग में शामिल किसी भी कीटनाशक डीलर (कीटनाशक दवाओं के डीलर) के खिलाफ रिपोर्ट के लिए किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसान इन नंबरों पर डी.ए.पी. खाद की असली कीमत से अधिक दर वसूलने, गैर-कानूनी जमा खोरी या कालाबाज़ारी जैसे मुद्दों की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल कीटनाशक डीलरों के खिलाफ राज्य के किसान हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके या संपर्क नंबर +91-98555-01076 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। किसानों की भलाई के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि गैर-जरूरी रसायनों को खादों के साथ टैग करके जबरन बेचना या खाद को अधिक कीमत पर बेचना या खाद की कालाबाज़ारी करना कानूनी जुर्म है और ऐसी गलत कार्रवाइयों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फर्टिलाइजऱ कंट्रोल ऑर्डर, 1985 और आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस दौरान उन्होंने किसानों को पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी (पी.ए.यू.) के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार फास्फोरस के विकल्प स्रोतों के रूप में एन.पी.के. (12:32:16) , ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टी.एस.पी.) और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) का उपयोग करने की अपील भी की।

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