चंडीगढ़, 24 मार्च: पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के भीतर स्थित प्लॉट के कब्जाधारकों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए 'मेरा घर, मेरे नाम' (स्वामित्व) योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। यह योजना अगले वर्ष तक पूरी होने की संभावना है।
पंजाब विधानसभा में अमरगढ़ से विधायक प्रो. जसवंत सिंह गज्जनमाजरा के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि 'स्वामित्व' केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसका उद्देश्य गांवों की लाल लकीर के भीतर स्थित संपत्तियों के अधिकार उनके वास्तविक मालिकों को प्रदान करना है।
मंत्री मुंडियां ने बताया कि इस योजना के तहत गांवों के आबादी देह क्षेत्र का कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया जा रहा है और साथ ही जीआईएस आधारित नक्शे भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए वर्ष 2021 में पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम और नियम लागू किए गए, जिससे इस योजना के अंतर्गत तैयार किए गए अधिकारों के रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है।
उन्होंने आगे कहा कि जीआईएस नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप देने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर और पोर्टल विकसित किया गया है, जिससे इस योजना के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।