चंडीगढ़, 20 अप्रैल:
लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र (64-लुधियाना पश्चिम) के उपचुनाव की तैयारी के तहत फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जारी है। इस प्रक्रिया के तहत 1 अप्रैल, 2025 को पात्रता तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने जानकारी दी कि मसौदा मतदाता सूची के अनुसार इस हलके में कुल 1,73,071 मतदाता पंजीकृत हैं। मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां 24 अप्रैल, 2025 तक दाखिल की जा सकती हैं, जबकि अंतिम सूची का प्रकाशन 5 मई, 2025 को किया जाएगा।
सिबिन सी के अनुसार, निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद लुधियाना पश्चिम हलके में कुल 192 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो सभी शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक न हो, ताकि मतदान में सुगमता और पारदर्शिता बनी रहे।
राजनीतिक दलों को सक्रिय भूमिका की अपील
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं ताकि संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। कुछ दलों ने बूथ लेवल एजेंट (BLA) पहले ही नियुक्त कर दिए हैं, जबकि शेष पार्टियों को भी पारदर्शी और समावेशी चुनाव प्रक्रिया के लिए ऐसा करने की सलाह दी गई है।
उन्होंने कहा, “हमने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे मतदाता सूची को अद्यतन कराने, दावे/आपत्तियों की जानकारी फैलाने, और मतदाताओं की मदद के लिए अपने बीएलए के माध्यम से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें।”
दावा-आपत्ति की प्रक्रिया और अपील का अधिकार
सिबिन सी ने बताया कि कोई भी मतदाता यदि सूची में दर्ज नाम या विवरण से असंतुष्ट है, या नाम छूट गया है, तो वह निर्धारित प्रारूप में दावा या आपत्ति दाखिल कर सकता है। यदि कोई मतदाता अधिकारी के निर्णय से असहमत है तो वह आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर ज़िला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के समक्ष जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 या 23 के तहत अपील दायर कर सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि "यदि ज़रूरत हो, तो यह अपील मुख्य चुनाव अधिकारी तक भी ले जाई जा सकती है, जिससे मतदाता को उसका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।”