पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, न्यायालय ने उन पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।
कर्नाटक के हासन से पूर्व सांसद रहे प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन शोषण और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के गंभीर आरोप लगे थे। पीड़िताओं द्वारा की गई शिकायतों और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी। विशेष अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर उन्हें दोषी पाया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग कर महिलाओं के साथ की गई क्रूरता माफ नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कठोर सजा देना समाज में एक सख्त संदेश भेजने के लिए आवश्यक है।
इस पूरे प्रकरण ने कर्नाटक की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी थी। जनता दल (सेक्युलर) को इस प्रकरण के कारण भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। पार्टी ने शुरू में प्रज्वल का बचाव किया, लेकिन सबूत सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
गिरफ्तारी से पहले प्रज्वल रेवन्ना विदेश भाग गए थे, लेकिन इंटरपोल नोटिस और केंद्र सरकार के दबाव के बाद उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा था। अदालत की इस सख्त सजा को महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए यौन अपराधों के मामलों में एक उदाहरण बनेगा और इससे पीड़िताओं को आगे आकर न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलेगी।