देश के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइट टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब एयरलाइंस टिकट रद्द होने पर भारी कैंसिलेशन चार्ज नहीं वसूल सकेंगी, साथ ही यात्रियों को 21 दिनों के भीतर रिफंड देना अनिवार्य होगा। यह नियम 1 दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे।
रद्द करने पर नहीं देना होगा भारी शुल्क
अक्सर यात्रियों को फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर 2000 से 3500 रुपये तक का शुल्क देना पड़ता था, जिससे टिकट की आधी से ज्यादा रकम कट जाती थी। लेकिन नए प्रावधानों के बाद, अगर कोई यात्री फ्लाइट डिपार्चर से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उससे कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह नियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर लागू होगा।
रिफंड में अब नहीं लगेगा महीनों का इंतजार
मौजूदा समय में कई यात्रियों को टिकट रिफंड के लिए हफ्तों या महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। अब एयरलाइंस को टिकट रद्द होने के 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरा रिफंड यात्रियों के खाते में भेजना होगा। अगर एयरलाइन ऐसा करने में विफल रहती है तो उस पर वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा।
फ्लाइट रीशेड्यूल पर भी राहत
नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि एयरलाइन अपनी ओर से फ्लाइट का टाइम बदलती है या उड़ान रद्द करती है, तो यात्रियों को या तो पूरी रकम वापस की जाएगी या वैकल्पिक फ्लाइट बिना अतिरिक्त शुल्क के दी जाएगी।
उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर लिए गए फैसले
नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला यात्रियों के अधिकारों की रक्षा और एयरलाइन सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है। अब एयरलाइंस को टिकट बुकिंग के समय ही रद्दीकरण और रिफंड पॉलिसी स्पष्ट रूप से बतानी होगी।
यात्रियों में खुशी की लहर
इन बदलावों से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और हवाई यात्रा की योजना बनाना आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय एविएशन सेक्टर में ग्राहक-हितैषी सुधार साबित होगा।